Yuva Haryana: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकुला के मोरनी हिल्स क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउसों और उनके नए निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब इस क्षेत्र में किसी भी नए गेस्ट हाउस को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि क्षेत्र में कोई अन्य गेस्ट हाउस भी अनधिकृत रूप से संचालित मिलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
स्थानीय निवासियों ने दाखिल की थी याचिका
यह पूरा मामला स्थानीय निवासी याद राम और अन्य द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद सामने आया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि इन अवैध गेस्ट हाउसों के कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और महिलाओं व बच्चियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर गेस्ट हाउस बिना किसी आवश्यक मंजूरी के संचालित किए जा रहे थे, जिसके चलते इन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
24 में से 22 अवैध गेस्ट हाउस सील
मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि मोरनी क्षेत्र में अनधिकृत रूप से चल रहे गेस्ट हाउसों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे कुल 24 गेस्ट हाउसों में से अब तक 22 को सील किया जा चुका है।
हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
मामla की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत को यह बताना होगा कि नोटिस जारी होने के बाद क्या-क्या कार्रवाई की गई है और गेस्ट हाउसों की मौजूदा स्थिति क्या है।

