Yuva Haryana: औद्योगिक प्रदूषण पर कड़ी नजर रखने और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने सोनीपत जिले की 751 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है। इन सभी इकाइयों को अपने मुख्य परिचालन स्थानों पर पैन-टिल्ट-जूम (PTZ) कैमरे लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किए गए उन निर्देशों के बाद की गई है, जिसमें एनसीआर की अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को कैमरे लगाने और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा रियल-टाइम वीडियो मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया था।
कैमरों से क्या फायदा होगा?
निगरानी: इस सर्विलांस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को औद्योगिक गतिविधियों, ईंधन की खपत और होने वाले उत्सर्जन (Emissions) पर दूर से नजर रखने में मदद करना है।
डेटा मिलान: ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) के जरिए मिलने वाले डेटा का इन कैमरों के माध्यम से क्रॉस-चेक किया जाएगा।
ईंधन और गैस मीटर की कवरेज: कैमरों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि वे ईंधन भंडारण क्षेत्रों और चार्जिंग पॉइंट्स को कवर करें ताकि उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार और मात्रा का सत्यापन हो सके। गैस का उपयोग करने वाली इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गैस मीटर और गेज कैमरों के दायरे में रहें।
कड़े निर्देश और मानक:
उत्सर्जन सीमा: CAQM ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की सिफारिशों के आधार पर चुनिंदा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ की सख्त उत्सर्जन सीमा तय की है।
निरंतर स्ट्रीमिंग: उद्योगों को रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल (RTSP) के माध्यम से CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (HSPCB सहित) के निर्दिष्ट सर्वर और पोर्टलों पर वीडियो फीड का निरंतर प्रसारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
सुविधाएं: इकाइयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कैमरे और संचार प्रणालियाँ रात के समय के संचालन सहित हमेशा चालू रहें। इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, बैकअप सुविधाएं और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औद्योगिक इकाइयों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) क्षेत्रीय अधिकारी (Regional Officer) के कार्यालय में जमा करनी होगी।

