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हरियाणा न्यूज़आज की ताजा खबरहरियाणा सरकार

हरियाणा में महिलाओं को कार-बाइक खरीदने पर 1% टैक्स छूट

Bhawana Vats
Last updated: October 31, 2026 1:04 pm
Bhawana Vats - Editor
Published: October 31, 2026
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हरियाणा में महिलाओं के नाम पर कार-बाइक खरीदना होगा सस्ता, मोटर वाहन कर में मिलेगी 1% की छूट

Contents
20 लाख रुपये तक के वाहनों पर मिलेगी राहतकार और बाइक पर कितनी होगी बचत ?28 जुलाई को कैबिनेट ने दी थी मंजूरीमहिलाओं के नाम पर वाहन रजिस्ट्रेशन को मिलेगा बढ़ावाकिन वाहनों पर नहीं मिलेगी छूट ?

Yuva Haryana: हरियाणा की महिलाओं के लिए नई कार या बाइक खरीदना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले नए निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से वाहन खरीदते समय महिलाओं को हजारों रुपये तक की बचत हो सकती है। हालांकि, यह लाभ केवल निर्धारित कीमत तक के नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा।

20 लाख रुपये तक के वाहनों पर मिलेगी राहत

हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार, यदि कोई महिला 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली नई कार या बाइक खरीदती है और उसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर हरियाणा में करवाती है, तो उसे मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

यह सुविधा केवल निजी उपयोग के गैर-परिवहन वाहनों के लिए है। यानी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खरीदे जाने वाले वाहन इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इसी तरह 20 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर भी महिलाओं को इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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कार और बाइक पर कितनी होगी बचत ?

इस छूट से मिलने वाली राहत वाहन की श्रेणी और उसकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर तय होगी। उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपये की कार पर मोटर वाहन कर की दर में एक प्रतिशत की कमी होने से करीब 10 हजार रुपये की बचत हो सकती है। वहीं, 20 लाख रुपये की कार पर यह राहत करीब 20 हजार रुपये तक हो सकती है।

बाइक खरीदने वाली महिलाओं को भी इसी तरह मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी। हालांकि, वास्तविक बचत वाहन की कीमत और उस पर लागू टैक्स दर के अनुसार अलग-अलग होगी।

28 जुलाई को कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई 2026 को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले वाहनों पर टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। यह फैसला वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर से संबंधित अधिसूचना में संशोधन किया है। इसके लिए हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत 29 सितंबर 2017 को जारी अधिसूचना में बदलाव किया गया। 31 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट की मंजूरी के करीब तीन महीने बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

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महिलाओं के नाम पर वाहन रजिस्ट्रेशन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने और उसका पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है।

अक्सर परिवारों में कार या बाइक खरीदे जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन पुरुष सदस्य के नाम पर कराया जाता है। ऐसे में टैक्स में राहत मिलने से महिलाएं भी वाहन अपने नाम पर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं।

किन वाहनों पर नहीं मिलेगी छूट ?

इस फैसले के तहत कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसका लाभ केवल नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा, जिन्हें महिला के नाम पर खरीदा और हरियाणा में रजिस्टर कराया जाएगा।

  • 20 लाख रुपये तक एक्स-शोरूम कीमत वाली नई निजी कारों पर लाभ मिलेगा।
  • निजी उपयोग के दोपहिया वाहन भी शामिल होंगे।
  • वाहन महिला के नाम पर रजिस्टर होना जरूरी है।
  • व्यावसायिक वाहनों को इस छूट से बाहर रखा गया है।
  • 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर यह विशेष रियायत नहीं मिलेगी।

यह छूट मोटर वाहन कर में है। बीमा, अन्य शुल्क और वाहन की ऑन-रोड कीमत से जुड़े दूसरे खर्चों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में वाहन खरीदने से पहले संबंधित डीलर या परिवहन विभाग से लागू टैक्स और मिलने वाली वास्तविक छूट की जानकारी लेना जरूरी होगा।

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