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Reading: धमकाने वाले हत्यारोपी की जमानत रद्द, फिर जाएगा जेल
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धमकाने वाले हत्यारोपी की जमानत रद्द, फिर जाएगा जेल

khushi Mukhija
Last updated: October 27, 2026 12:22 pm
khushi Mukhija
Published: October 27, 2026
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Yuva Haryana: जेल से बाहर आने के बाद किसी भी आरोपित को कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करना होता है, लेकिन कैथल से एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ जमानत पर छूटते ही एक हत्यारोपी ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और उसे वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को खुला छोड़ने से कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है।

सोशल मीडिया पर दी थी धमकियाँ और तस्वीरें वायरल करने का आरोप

न्यायालय में दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी ने जमानत पर बाहर आने के बाद इंटरनेट मीडिया (इंस्टाग्राम और फेसबुक) का सहारा लिया। उसने कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजे और लिखा— ‘बैंड बजा दूंगा इसके चक्कर में तो सबकी’। इसके अलावा, शिकायतकर्ता की बहन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने और उसे लगातार संदेश भेजने के गंभीर आरोप भी उस पर लगे हैं।

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क्या है पूरा मामला?

हत्या की घटना: जून 2023 में कैथल में पड़ोसियों के बीच हुए एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इस झड़ਪ में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण एक घरेलू सहायक की मौत हो गई थी।

जमानत और शिकायत: इस हत्या के मामले में आरोपी को इसी साल 28 जनवरी को नियमित जमानत मिली थी। लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने पीड़ित पक्ष को परेशान करना शुरू कर दिया।

CDLU की जमीन निजी बिल्डर्स को देने का आरोप

अदालत की सख्त टिप्पणी: जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि केवल एक घटना के आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जमानत मिलने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकाना बेहद गंभीर विषय है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी जमानत रद्द करने का कड़ा कदम उठाया।

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