Yuva Haryana : हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने जिला सोनीपत के गोहाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा दायर 104 शिकायतों को एक साथ लेते हुए विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं तथा विद्यालय परिसर के आसपास कथित अतिक्रमण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्याप्त एवं सुरक्षित विद्यालयी आधारभूत संरचना, उचित वेंटिलेशन, पर्याप्त शिक्षण स्थान तथा खेल एवं शारीरिक गतिविधियों की सुविधाएं बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा और शिक्षा तक सार्थक पहुंच से जुड़ी हैं।
खेल मैदान और कक्षाओं की सुविधाओं को लेकर शिकायत
विद्यार्थियों की शिकायतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:
विद्यालय में खेल मैदान की उपलब्धता नहीं होना,कक्षाओं में पर्याप्त जगह और वेंटिलेशन की कमी, खेल एवं प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव, विद्यालय परिसर के आसपास कथित अतिक्रमण, विद्यालय के लिए उपलब्ध बताई गई भूमि पर भवन और खेल मैदान विकसित करने की मांग।
आयोग ने शिक्षा के अधिकार और बुनियादी सुविधाओं पर क्या कहा?
आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि शिक्षा का अधिकार सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समुचित विद्यालयी आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। आदेश में पर्याप्त कक्षाओं, प्राकृतिक प्रकाश, उचित वेंटिलेशन और खेल मैदान जैसे विद्यार्थियों के अनुकूल वातावरण के महत्व को रेखांकित किया गया।
स्कूल का भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश
हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत के माध्यम से विद्यालय का भौतिक निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
रिपोर्ट में इन बिंदुओं की जानकारी मांगी गई है
विद्यालय के नाम या कब्जे में दर्ज कुल भूमि और उसकी वर्तमान स्थिति, खेल मैदान की उपलब्धता एवं स्थिति, कक्षाओं की संख्या और उनके आयाम, कक्षाओं में वेंटिलेशन एवं प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था, प्रयोगशाला, खेल, शौचालय और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं, विद्यालय में वर्तमान विद्यार्थियों का नामांकन।
3.5 एकड़ भूमि और कथित अतिक्रमण की होगी जांच
आयोग ने कथित 3.5 एकड़ भूमि की स्थिति और स्वामित्व की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि यह भूमि विद्यालय भवन या खेल मैदान के लिए निर्धारित उपलब्ध है या नहीं।
हालिया फोटो और साइट प्लान भी मांगा
आयोग ने विद्यालय भवन, कक्षाओं, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल मैदान, आसपास की भूमि और कथित अतिक्रमणों के हालिया फोटो प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट भी मांगी गई है।
4 नवंबर 2026 को होगी अगली सुनवाई
असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर पुनीत अरोड़ा के अनुसार, हरियाणा मानव अधिकार आयोग में मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को होगी। संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित रिपोर्ट सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

