Yuva Haryana: हरियाणा पुलिस ने राज्यभर में Next Gen ई-चालान सिस्टम लागू कर दिया है। नए सिस्टम के तहत ट्रैफिक उल्लंघन के नोटिस जारी करने, जवाब देने और शिकायतों के निपटारे के लिए तय समयसीमा निर्धारित की गई है। पुलिस के अनुसार, इसका उद्देश्य ट्रैफिक enforcement प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाना है।
नए सिस्टम के तहत ट्रैफिक उल्लंघन के तीन दिन के भीतर नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक या चालक को 45 दिनों के भीतर चालान स्वीकार करने या उसे चुनौती देने का विकल्प मिलेगा।
हरियाणा पुलिस के महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल के अनुसार, टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग से पुलिस संभावित ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याओं की पहले से पहचान कर जरूरी कार्रवाई कर सकेगी।
शिकायतों के निपटारे की भी तय समयसीमा
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यदि वाहन मालिक या चालक चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है तो उसका निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। तय अवधि में शिकायत का निपटारा नहीं होने पर उसे स्वतः स्वीकार माना जाएगा।
हर जिले में नए सिस्टम से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए दो शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
यदि शिकायत खारिज हो जाती है तो वाहन मालिक या चालक चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा कर अदालत में चालान को चुनौती दे सकता है। वहीं, स्वीकार किए गए चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होगा।
डिजिटल और जवाबदेह होगी पूरी प्रक्रिया
DGP अजय सिंघल ने कहा कि नया सिस्टम ट्रैफिक enforcement को कागजी प्रक्रिया से निकालकर डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत चालान जारी होने से लेकर उसके निपटारे तक पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है।
उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई न केवल अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध भी बनाया जाएगा।
BS-III और पुराने वाहनों पर भी चर्चा
बैठक में NCR क्षेत्र में BS-III और उससे पुराने मानक वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध तथा सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
हरियाणा में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 27 स्क्रैपिंग सेंटर हैं। पात्र वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर निर्धारित स्क्रैप वैल्यू के साथ कमर्शियल टैक्स और अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ नए वाहन की खरीद पर लागू नियमों के अनुसार उपलब्ध होंगे।
DGP ने अधिकारियों को वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का उद्देश्य केवल नियमों का पालन करवाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुचारू और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

