Yuva Haryana: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास, किसानों, युवाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
- परियोजना की जमीन का 50 फीसदी विकसित हिस्सा किसानों को मिलेगा
हरियाणा सरकार ने नई भूमि पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी है, जो साल 2022 की पॉलिसी की जगह लेगी। इस नीति से जमीन मालिकों को विकास परियोजनाओं में साझीदार बनाया जाएगा:
विकसित क्षेत्र का बंटवारा: बिक्री योग्य विकसित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को मिलेगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास संगठन के पास रहेगा।
प्लॉट का प्रकार: जमीन मालिकों को उनके हिस्से के रूप में कमर्शियल, आवासीय, औद्योगिक व संस्थागत श्रेणियों में प्लॉट दिए जाएंगे।
छोटे जमीन मालिकों के लिए विकल्प: 2000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन देने वाले मालिकों को कियोस्क या बूथ मिलेगा। वहीं, 999 वर्ग मीटर से कम जमीन देने वाले छोटे जमीन मालिकों को प्लॉट की जगह नकद राशि दी जाएगी।
समयसीमा और सुरक्षा: यदि 4 साल के भीतर बुनियादी ढांचा पूरा नहीं हुआ, तो जमीन मालिकों को उनकी जमीन वापस देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, किसानों को 4 साल तक एक लाख रुपए प्रति एकड़ सालाना देने और देरी होने पर 9% वार्षिक ब्याज का प्रावधान किया गया है।
- ट्रेवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्ती
प्रदेश में फर्जी ट्रेवल एजेंटों, अवैध विदेशी भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल बने कानून के नियमों को मंजूरी दे दी गई है:
अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और फीस: अब सभी एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पासपोर्ट, टूर एंड ट्रैवल, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग जैसी हर नई शाखा व प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए 5,000 रुपए शुल्क के साथ अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
क्यूआर कोड और वैधता: पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सक्षम प्राधिकारी 30 दिनों में क्यूआर कोड युक्त डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, जिसकी वैधता 3 साल होगी।
सार्वजनिक जानकारी: नागरिक क्यूआर कोड स्कैन करके एजेंट की प्रमाणिकता जांच सकेंगे। पंजीकृत एजेंटों की जिलावार सूची ‘अंत्योदय सरल पोर्टल’, गृह विभाग व पुलिस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। एजेंटों को अपने दफ्तर के अंदर-बाहर, विज्ञापनों और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर व वैधता तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट भर्ती की योग्यता व सेवा नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने ग्रुप-सी के तहत जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता और नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का साइंस (पीसीएम या पीसीबी) से 12वीं पास होना और 10वीं में हिंदी/संस्कृत या उच्च शिक्षा में हिंदी होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अनुभव और पदोन्नति: मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। पदोन्नति के लिए योग्यता 12वीं या समकक्ष व नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट का 5 साल का अनुभव जरूरी होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को न मिलने पर अनुभव की शर्त में 50% तक की छूट दी जा सकती है।

