Yuva Haryana: गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली की महिला बाइकर शिवानी चौहान (उर्फ सिया) की मोटरसाइकिल को जानबूझकर कार से टक्कर मारने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ सोमवार को चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास के आरोप को बरकरार रखा है।
यह घटना 13 सितंबर को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी।
क्या था पूरा मामला?
पुलिस और वीडियो फुटेज के अनुसार, 13 सितंबर को सिया अन्य बाइकरों के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर मोटरसाइकिल चला रही थीं। आरोपी कल्याण बैंसला (33) और उसका चचेरा भाई लवनीश (34), जो दोनों पलवल के रहने वाले हैं, मारुति सियाज कार में सवार थे। उन्होंने सिया के पास आकर अछूते इशारे और टिप्पणियां कीं।
जब सिया ने उन्हें दूरी बनाए रखने का इशारा किया और आगे निकल गईं, तो कल्याण ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और कार से टक्कर मारकर उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी, जिससे वह घायल हो गईं। मौके पर मौजूद अन्य बाइकरों ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाकर फरार हो गया।
कार्रवाई और गिरफ्तारियां
घटना के सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर-56 थाने में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी। दोनों आरोपियों को 15 सितंबर को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), धारा 78 (स्टॉकिंग), धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और धारा 3(5) (समान आशय) के तहत आरोप जोड़े हैं।
पीड़िता का बयान
सोमवार को ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ से बात करते हुए सिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि गुरुग्राम पुलिस ने चार्जशीट में हत्या के प्रयास के आरोपों को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, “पुलिस ने अदालत में उनकी जमानत अर्जियों का विरोध करके उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलने दी। ऐसे लोगों को कानून से डरना चाहिए। इस घटना के बाद से मैं दोबारा बाइक नहीं चला पाई हूं। इस हादसे में मेरे बाएं घुटने के लिगामेंट में मामूली चोट (टीयर) आई है।”

