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Reading: हरियाणा में डिस्कॉम लाइसेंस रद्द करने पर विवाद
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हरियाणा में डिस्कॉम लाइसेंस रद्द करने पर विवाद

khushi Mukhija
Last updated: November 3, 2026 1:48 pm
khushi Mukhija
Published: November 3, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा में एक निजी फर्म को समानांतर बिजली वितरण (पैरेलल पावर डिस्ट्रीब्यूशन) लाइसेंस दिए जाने के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के एक हफ्ते बाद, कर्मचारियों के एक संयुक्त मोर्चे ने आशंका जताई है कि लाइसेंस रद्द करने के सरकारी निर्देशों में प्रक्रियात्मक कमियां हैं। इन कमियों के कारण कंपनी इस कदम को अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) में चुनौती दे सकती है।

कर्मचारियों को डर है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108(1) के तहत हरियाणा सरकार के वे निर्देश, जिनमें हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) से लाइसेंस रद्द करने को कहा गया है, कानूनी जांच में टिक नहीं पाएंगे। इसका कारण यह है कि इन निर्देशों को केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अनुमोदित किया गया था, न कि मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) द्वारा।

इंडियन नेशनल लोकदल के संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने भी इस बात पर स्पष्टता मांगी है कि क्या ये निर्देश सरकार के नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के किसी औपचारिक निर्णय द्वारा समर्थित थे।

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संयुक्त मोर्चे के एक सदस्य ने बयान में कहा, “चूंकि HERC ने लाइसेंस रद्द करने से पहले ‘इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड’ को सुनवाई का मौका नहीं दिया और सरकार के इस फैसले को मंत्रिपरिषद की मंजूरी भी नहीं मिली है, इसलिए यह फर्म के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) में जाने के लिए पर्याप्त आधार बन सकता है। इसी की आशंका को देखते हुए मैंने एक कैविएट दायर की है।”

हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, ऊर्जा विभाग के सचिव ने 26 अक्टूबर को HERC को निर्देश दिया था कि वह हरियाणा राज्य में कहीं भी समानांतर वितरण लाइसेंस का सृजन, परिचालन या प्रभाव प्रभावी न करे। पत्र में कहा गया था कि ये निर्देश मुख्यमंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों के आधार पर, HERC ने 28 अक्टूबर को गुरुग्राम और नूंह के लिए ‘इलेवन पावर’ को दिया गया 25 साल का समानांतर लाइसेंस रद्द कर दिया। आयोग ने कहा था कि जब तक सरकार के निर्देश प्रभावी रहेंगे, वह आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

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इसके बाद से ‘इलेवन पावर’ ने कानूनी उपाय तलाशने के संकेत दिए हैं। इस बीच, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने किसी भी कानूनी चुनौती की आशंका में 28 अक्टूबर को APTEL के समक्ष एक कैविएट दायर कर दी।

संयुक्त मोर्चे के एक सदस्य ने बताया कि 23 अक्टूबर को श्री सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ हुई बातचीत में उनके प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि इस फैसले को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश ही पर्याप्त होंगे। अब कुछ सदस्यों को निजी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए किसी “साजिश” का संदेह है।

संयुक्त मोर्चे की जल्द ही बैठक होने की संभावना है, जिसमें 3 नवंबर को होने वाली अपनी बैठक में मंत्रिपरिषद की मंजूरी मांगने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर विचार किया जा सकता है।

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