Yuva Haryana: हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अलग से 10 अतिरिक्त अंक देने की मांग को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुरानी ट्रांसफर नीति में किसी विशेष श्रेणी को अतिरिक्त अंक मिलने से संबंधित शिक्षकों का यह अधिकार नहीं बन जाता कि आगामी नीतियों में भी वही लाभ अनिवार्य रूप से जारी रखा जाए।
मुख्य बिंदु:
- शिक्षा विभाग ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ जारी रखने का कोई अधिकार नहीं बनता।
- साल 2026 की नई नीति में सभी महिला शिक्षकों को जेंडर फैक्टर के तहत समान रूप से 10 अंक मिलेंगे।
- शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया।
- आदेश में बताया गया कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में सभी महिला शिक्षकों को जेंडर फैक्टर के तहत समान रूप से 10 अंक दिए गए हैं।
- विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही और एकल अभिभावक महिला शिक्षकों जैसी विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अंकों का अलग प्रावधान रखा गया है।
- पहले की नीति में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को अलग से अतिरिक्त अंक देने की व्यवस्था थी, लेकिन संशोधित नीति में इस वर्गीकरण को बरक़रार नहीं रखा गया है।
- आदेश में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य द्वारा अपनाया गया वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तबादला नीति में हर संभावित उपश्रेणी बनाना या पुरानी नीति के प्रत्येक लाभ को हमेशा जारी रखना अनिवार्य है।

