Yuva Haryana : हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब दिव्यांग कर्मी 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे।
हरियाणा सरकार के नए फैसले के अनुसार 70 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारी अब 60 के बजाय 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत होंगे।
वहीं ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अफसर 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे।
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2016 में दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृति उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की थी। अब सरकार ने बदलाव करते हुए वापस रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल ही कर दिया है।



