Yuva Haryana : हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर छह अगस्त से 11 सितंबर तक चली हड़ताल के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहे कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हड़ताल की पूरी अवधि को देय अवकाश मानते हुए कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश दिए है। हालांकि, इसके बदले कर्मचारियों को हड़ताल अवधि के बराबर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
हड़ताल अवधि को माना जाएगा देय अवकाश
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हड़ताल के दौरान काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के वेतन में इस अवधि की कटौती नहीं की जाएगी। कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा।
अतिरिक्त कार्य करने के आदेश
विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हड़ताल के दौरान काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के वेतन में इस अवधि की कटौती नहीं की जाएगी। इसके बदले कर्मचारियों को हड़ताल अवधि के बराबर अतिरिक्त उपस्थिति दर्ज करवाकर काम करना होगा।
सभी नगर निकायों को आदेश जारी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी जिला नगर आयुक्तों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर परिषदों और नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की अतिरिक्त उपस्थिति और काम की व्यवस्था अपने स्तर पर तय करनी होगी।



