Yuva Haryana : हरियाणा सरकार ने सभी परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इससे अब सिख अभ्यर्थी कृपाण और विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर एग्जाम दे सकेंगी।
दरअसल, राज्य सरकार ने स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान सिख विद्यार्थियों और विवाहित महिला अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए आदेशों के अनुसार प्रतियोगी एग्जाम देने वाले सिख अभ्यर्थी 9 इंच लंबाई और 6 इंच तक ब्लेड वाले कृपाण धारण करके एग्जाम सेंटर में आ सकते है।
हालांकि, सरकार ने ये शर्त जरूर लगाई है कि कृपाण धारण करने वाले सिख अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए एक घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। वहीं मंगलसूत्र पहनने वाली विवाहित महिला अभ्यर्थी को आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा ताकि प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अनेक फैसलों के आधार पर लिया है। कोर्ट के आदेशों अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ परीक्षाओं के निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन पर बल दिया गया है।
ऐसे अब हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को नए निर्देश दे दिए है। संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों के प्रमुखों को आवश्यक आदेश जारी किए है कि वे परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्मियों को नए दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दे दें ताकि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।



