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पूर्व अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने BSF में बढ़ाया कोटा

Yuva Haryana : केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी साझा की है। अधिसूचना के अनुसार यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिए की गई है।

ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसला का लाभ हरियाणा के अग्निवीरों को रिटायर्ड होने के बाद मिलेगा। लंबे समय ये मांग उठ रही थी कि अग्निवीरों को भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए।

ऐसे में बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़ने से अग्निवीर लगने वाले युवाओं को फायदा मिलेगा।

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आपको बता दें कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच तक और बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी।

हरियाणा में अग्निवीरों के तीन बैच निकल चुके है औऱ अभी तक सेना में करीब सात हजार अग्निवीरों की भर्तियां हो चुकी है। इसके तहत साल 2022-23 में करीब 2200, साल 2023-24 में करीब 2900 और साल 2024-25 में करीब 2100 अग्निवीर भर्ती हुए।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि तीनों सेनाओं में उम्र का औसत कम किया जाए। इसमें अधिकारियों से नीचे सिपाही स्तर पर भर्तियां होती है और इन्हें अग्निवीर कहा जाता है।

इस योजना में साढ़े 15 साल से 21 वर्ष तक के उम्मीदवारों को चार साल के लिए थल, वायु और नौ सेना में भर्ती होने का मौका मिलता है।

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केंद्र की नई अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।
अब सीधी भर्ती 50 फीसदी कोटा के साथ प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी, 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और वार्षिक रिक्तियों के समायोजन में तीन प्रतिशत तक लड़ाकू कांस्टेबल होंगे।

अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा, जबकि दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग बाकी 47 प्रतिशत रिक्तियों के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा।

साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी रिक्तियों के लिए भी भर्ती की जाएगी।

आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में भी छूट दे रही है। सरकारी की घोषणा के अनुसार हरियाणा में गुप्र-बी और ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं पहले बैच के अग्निवीरों को सेवानिवृत होने पर पांच साल की छूट मिलेगी।

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हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 के अनुसार अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर कर्ज, और संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।

First published on: December 22, 2025 12:59 PM

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