Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य हित में बड़ा फैसला लेते हुए ‘चिरायु-आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का दायरा बढ़ा दिया है। अब 6 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी इस योजना से जुड़कर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे।
सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी परिवारों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर शुल्क दरें:
- 80 लाख रुपये तक आय वाले परिवार: मुफ्त
- 80 लाख से 3 लाख रुपये तक आय वाले परिवार: ₹1,500 वार्षिक शुल्क
- 3 लाख से 6 लाख रुपये तक आय वाले परिवार: ₹4,000 वार्षिक शुल्क
- 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार: ₹5,000 वार्षिक शुल्क
योजना से जुड़ी मुख्य बातें:
पोर्टल पर पंजीकरण: योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु संबंधित पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा।
पात्रता की अवधि: योजना के तहत पात्रता 1 नवंबर से लागू होगी और पूरे एक साल तक वैध रहेगी। अगले वर्ष लाभ जारी रखने के लिए दोबारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
इलाज की सुविधा: पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध (Empaneled) सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक व तृतीयक (Secondary & Tertiary) स्वास्थ्य सेवाओं के तहत निर्धारित पैकेज के अनुसार कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया: नागरिक अपने नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर के माध्यम से या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मामूली शुल्क जमा कर इस योजना से जुड़ सकते हैं।
उप सिविल सर्जन (हिसार) डॉ. सुभाष खतरेजा के अनुसार:
“हरियाणा सरकार ने आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से अब सभी परिवारों को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया है। नागरिक अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।”

