By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Yuva HaryanaYuva HaryanaYuva Haryana
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • आज की ताजा खबर
  • हरियाणा न्यूज़
  • हरियाणा सरकार
  • भारत
  • स्वास्थ्य एवं जीवनशैली
  • खेल खिलाड़ी
  • राजनीति
  • सोशल-वायरल
  • कृषि
  • धर्म
  • अन्य
  • मनोरंजन
Reading: मनीषा मौत केस: CBI को दोबारा जांच के आदेश
Share
Font ResizerAa
Yuva HaryanaYuva Haryana
Search
  • Home
  • आज की ताजा खबर
  • हरियाणा न्यूज़
  • हरियाणा सरकार
  • भारत
  • स्वास्थ्य एवं जीवनशैली
  • खेल खिलाड़ी
  • राजनीति
  • सोशल-वायरल
  • कृषि
  • धर्म
  • अन्य
  • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
अन्य

मनीषा मौत केस: CBI को दोबारा जांच के आदेश

khushi Mukhija
Last updated: November 3, 2026 12:16 pm
khushi Mukhija
Published: November 3, 2026
Share
SHARE

Yuva Haryana: भिवानी की 18 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत के चर्चित मामले में सीबीआई जांच को लेकर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पंचकूला की विशेष सीबीआई मजिस्ट्रेट अदालत ने एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मृतका के परिजनों की तरफ से दायर प्रोटेस्ट पिटिशन को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने सीबीआई को नए सिरे से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

हत्या या आत्महत्या: क्या है मामला?

जागरण संवाददाता के अनुसार, भिवानी की 18 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में परिजनों का आरोप है कि सीबीआई ने कई तथ्यों की सही से जांच नहीं की थी और हत्या को आत्महत्या करार दे दिया था। मृतका के परिजनों के वकील हर्ष मोहन सिंह ने बताया कि अदालत के सामने पेश किए गए एम्स के पांच चिकित्सकों के संशोधित मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह स्पष्ट किया है कि मनीषा की मौत गर्दन पर धारदार हथियार से लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी, जो कि मौत से पहले लगी थी। बोर्ड ने शरीर पर जानवर के काटने के निशान होने से भी साफ इनकार किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने स्थानीय पुलिस और सीबीआई की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं।

40 दिन तक डीवीआर डीएसपी के कब्जे में रहने पर गंभीर चूक

गुरुग्राम में जाम से राहत के लिए अपनाएगा गूगल मैप्स मॉडल

अदालत ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर की बरामदगी प्रक्रिया में गंभीर चूक मानी है। एसआईटी प्रमुख डीएसपी ने डीवीआर लेते समय बरामदगी मेमो नहीं बनाया था और यह करीब 40 दिन तक उनके कब्जे में रही। अदालत का कहना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, साथ ही कॉलेज की फुटेज समय रहते सुरक्षित नहीं करने पर भी कड़े सवाल उठाए गए हैं।

सुसाइड नोट की लिखावट की दोबारा होगी जांच

कथित सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच के लिए मनीषा की 12वीं कक्षा के रजिस्टर में दर्ज लिखावट से उसका मिलान कराया जाएगा। अदालत ने दो अलग-अलग प्रयोगशालाओं के कम से कम तीन विशेषज्ञों के बोर्ड से इसकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

इनकी भूमिका की भी होगी जांच और हो सकता है नार्को टेस्ट

सफीदों विधायक के नौकरी वाले बयान से BJP ने झाड़ा पल्ला

अदालत ने एसआई शकुंतला, डीएसपी संजीव कुमार, देवेंद्र खाद भंडार के संचालक और आइडियल नर्सिंग कॉलेज के मालिक अशोक कुमार सांगवान की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर इनके मोबाइल की सीडीआर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ नार्को एनालिसिस और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों पर भी विचार किया जा सकता है।

सीबीआई को अब इन पहलुओं की करनी होगी जांच

  • 11 अगस्त 2025 को मनीषा भिवानी के सिंघानी क्षेत्र स्थित किड्स केयर प्लेवे स्कूल से बीएससी नर्सिंग में दाखिले के सिलसिले में आइडियल नर्सिंग कॉलेज जाने की बात कहकर स्कूल से निकली थी।
  • स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 1:58 बजे उसके बाहर जाने की पुष्टि हुई थी।
  • अदालत ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच नहीं किए जाने को भी बड़ी कमी माना है।
  • सीबीआई को अब यह पता लगाना होगा कि संबंधित समय पर मोबाइल किसके पास था और उसकी लोकेशन कहां थी।

अदालत ने मामले की जांच की कई खामियां गिनाते हुए 23 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में डॉक्टरों के लिए HPR ID अनिवार्य, 90 दिन की मोहलत

You Might Also Like

एसटीएफ का बड़ा एक्शन: देश में सबसे ज्यादा 15 भगौड़े गैंगस्टर हरियाणा लाए गए वापस, जानें पूरी सूची
गुरुग्राम में प्रदूषण पर सख्ती: बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, 1,000 साइटों पर लाइव मॉनिटरिंग
पीएम मोदी के दौरे की तैयारी: एनएच-44 को चमकाने में जुटा NHAI
हरियाणा में 3 दिन में 11 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी की चुनौती, 30 सितंबर तक 58 हजार का लक्ष्य  
गुरुग्राम महिला बाइकर केस: हादसा नहीं, सुनियोजित हमला
TAGGED:CASEdeathmanisha
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a ReplyCancel reply

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
आज की ताजा खबरभारतव्यापार

सोने-चांदी के दामों में आया उछाल, जानें ताजा रेट और तेजी का कारण

Yuva Haryana
Yuva Haryana
November 13, 2025
बल्लभगढ़ से पलवल तक दौड़ेगी मेट्रो, CM सैनी ने रिपोर्ट को दी मंजूरी
अरावली में अवैध खनन रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का स्वागत
हरियाणा में आढ़तियों तक पहुंची धान घोटाले की जांच की आंच, इन अधिकारियों पर भी गिरी गाज
हरियाणा में डॉक्टरों के लिए HPR ID अनिवार्य, 90 दिन की मोहलत
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics
© Yuva Haryana. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?