पावर वीडर, रोटावेटर, मिनी ट्रैक्टर समेत 9 तरह के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान; कृषि विभाग के पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
Yuva Haryana: हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने का अवसर है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य गन्ने की खेती में आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, खेती की मेहनत और लागत कम करने में मदद करना तथा किसानों को बेहतर कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पात्र किसान विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर निर्धारित नियमों के तहत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक किसानों को 31 अक्टूबर 2026 तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इन 9 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
गन्ने की खेती में अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले कई आधुनिक कृषि यंत्रों को योजना में शामिल किया गया है। इनमें खेत की तैयारी, निराई-गुड़ाई, बीज उपचार, छिड़काव और गन्ने की फसल के प्रबंधन से संबंधित उपकरण शामिल हैं।
योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान है:
- पावर ऑपरेटेड गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस: 30 से 120 लीटर क्षमता वाला उपकरण, जिसका इस्तेमाल गन्ने के बीज के टुकड़ों के उपचार में किया जाता है।
- पावर वीडर: 5 हॉर्सपावर से कम और 7.5 बीएचपी तक की क्षमता वाले उपकरण, जो खेत में खरपतवार नियंत्रण और निराई-गुड़ाई में उपयोगी हैं।
- गन्ना रेटून मैनेजर: गन्ने की कटाई के बाद बची पेड़ी फसल के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाला यंत्र।
- वाइड-रो रिजर/रिजर: खेत में मेड़ बनाने और चौड़ी कतारों में खेती की व्यवस्था करने वाला उपकरण।
- चार फीट का रोटावेटर: खेत की मिट्टी तैयार करने और जुताई संबंधी कार्यों में उपयोगी मशीन।
- ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर: फसल में कीटनाशक या अन्य कृषि घोल के छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण।
- सब-सॉयलर/चिसलर: मिट्टी की गहरी जुताई और सख्त परत को तोड़ने के लिए उपयोगी यंत्र।
- गन्ना कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर: गन्ने की कटाई, पत्तियां हटाने या रोपाई जैसे कार्यों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण।
- मिनी ट्रैक्टर: छोटे कृषि कार्यों और खेतों में मशीनों के संचालन के लिए उपयोगी वाहन।
इन उपकरणों पर अनुदान की वास्तविक राशि और प्रतिशत संबंधित मशीन, पात्रता तथा विभाग के निर्धारित मानकों के अनुसार होगा। इसलिए किसानों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां संबंधित योजना के आवेदन संबंधी विकल्प और निर्देश देखकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन करते समय किसान अपनी व्यक्तिगत जानकारी, खेती से संबंधित विवरण और मांगे गए दस्तावेज सही-सही भरें। जिन कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का स्वामित्व या अन्य विशेष शर्त लागू हो, उनके लिए संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
किसानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अधूरे आवेदन या गलत जानकारी के कारण आवेदन की जांच प्रभावित हो सकती है।
अनुदान की राशि कितनी मिलेगी ?
कृषि विभाग की उपलब्ध जानकारी में सभी नौ कृषि यंत्रों के लिए एक समान अनुदान प्रतिशत या निश्चित राशि का उल्लेख नहीं है। इसलिए किसी एक निश्चित सब्सिडी राशि को सभी मशीनों पर लागू मानना सही नहीं होगा।
अनुदान की पात्रता, अधिकतम सहायता राशि, आवश्यक दस्तावेज और मशीन खरीद से जुड़े नियमों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन करने से पहले इन शर्तों की जांच करना जरूरी है।
गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा
हरियाणा में गन्ने की खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि यंत्रों का उपयोग करने से कई काम कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। इससे खेतों में श्रम की जरूरत कम करने और कृषि कार्यों को व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।
किसानों के लिए जरूरी सूचना: कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 बताई गई है। इच्छुक किसान समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तारीख, पात्रता तथा सब्सिडी की शर्तों की पुष्टि कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जरूर करें।

