Yuva Haryana: हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा के सोनीपत स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स (राई) खेल विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) प्रो. अशोक कुमार के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति यूजीसी (UGC) नियमों के अनुसार की जाए।
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें प्रो. अशोक कुमार की नियुक्ति को यूजीसी विनियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी गई थी।
कुलपति पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रो. अशोक कुमार के लिए कुलपति पद पर बने रहना संभव नहीं है। अदालत ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया यूजीसी के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व फैसलों के अनुरूप पूरी की जाए।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
जापान से लौटने के बाद देंगे इस्तीफा
मामले की सुनवाई के दौरान प्रो. अशोक कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कुलपति वर्तमान में जापान दौरे पर हैं और भारत लौटने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
अदालत को बताया गया कि वे पारिवारिक कारणों से अपने पद पर आगे कार्य जारी नहीं रखना चाहते। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनके लौटने के बाद तीन सप्ताह के भीतर पद छोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
नई नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि कुलपति पद खाली होने के बाद यूजीसी के नियमों के तहत नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम अवधि में विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है।
क्या है मामला ?
याचिका में दावा किया गया था कि कुलपति की नियुक्ति यूजीसी विनियमों के अनुरूप नहीं हुई थी। इसी आधार पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कुलपति द्वारा पद छोड़ने की सहमति जताए जाने के बाद अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए नई नियुक्ति के निर्देश जारी किए।

