Yuva Haryana : हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है, जिसके बाद अब छोटे-छोटे अपराधों पर न तो बार-बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। केवल जुर्माना भरने से ही काम चल जाएगा।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 को न केवल मंजूरी दे दी है, बल्कि इसे लागू भी कर दिया है। 30 अक्टूबर 2025 से यह संशोधित कानून राज्य में प्रभावी माना जाएगा।
इस नए कानून के तहत अब छोटे अपराधों में लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि जुर्माना भर कर उन्हें कानूनी अड़चनों से राहत मिल जाएगी।
हरियाणा ने 17 विभागों से जुड़े 42 राज्य अधिनियमों के कुल 167 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हालांकि, इन मामलों में जुर्माने का प्रावधान जरूर किया गया है। अधिनियम के शुरू होने की दिनांक से हर तीन वर्ष की समाप्ति के बाद न्यूनतम जुर्माने की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी।
ऐसे में कोई जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं करेगा तो वह राशि भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी।
इन मामलों में इतने रुपए लगेगा जुर्माना
- अगर कोई सफाई कर्मचारी बिना सूचित किए ड्यूटी से गैरहाजिर रहता है तो उस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा
- पानी की पाइप तोड़ने या जल स्त्रोत को प्रदूषित करने पर 500 रुपए का जुर्माना
- पशुओं के माध्यम स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने पर 500 रुपए का जुर्माना
- मिलीभगत कर किसी आरोपी को भगाने का प्रयास करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा
आपको बता दें कि इस नए कानून में ऐसे अनेक मामलों में जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वहीं कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई भी जा सकती है।



