Yuva Haryana : हरियाणा सरकार जल्द ही नई औद्योगिक पॉलिसी लेकर आने वाली है। इसमें प्रदेश के उद्यमियों को बड़ी-बड़ी राहत मिल सकती है। पुरानी उद्योग नीति का कार्यकाल साल 2025 में समाप्त हो चुका है। ऐसे में इसी फरवरी माह या फिर मार्च में नई उद्योग नीति आने की खबर है।
कई प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार नई नीति के तहत उद्यमियों को फैक्टरियों, निर्माण इकाइयों को असीमित ऊंचाई तक बनाने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल हरियाणामें 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक औद्योगिक इकाइयों के निर्माण की अनुमति है।
ऐसे में माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में उन उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा जो महंगी जमीन खरीद नहीं पा रहे है, लेकिन अपने उद्योग को बढ़ाना चाहते है। हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए उद्यमियों को निर्माण के लिए केंद्रीय या फिर राज्य नागरिक उड्डयन विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
वहीं दूसरी बड़ी राहत ये हो सकती है अब उद्यमियों को अपनी इकाई के चारों तरफ जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई औद्योगिक नीति में यह प्रावधान होगा कि संबंधित औद्योगिक इकाई में हादसे और नुकसान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित उद्योगपति होगी। इस स्थिति में उद्योगपति जहां चाहेंगे, वहां हादसे से बचाव की व्यवस्थाएं कर सकेंगे।
इसके अलावा औद्योगिक प्लाटों के आवंटन में एससी और बीसी श्रेणी के उद्योगपतियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जा सकता है।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने ऐसे सुझाव प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखे है। वहीं खुद सीएम भी उद्यमियों से संपर्क कर रहे है।



