Yuva Haryana: हरियाणा में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष ऋण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं को बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और परिवार के पालन-पोषण में आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
किन महिलाओं को मिल सकता है लाभ ?
योजना के तहत पात्र विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं ऋण के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती है। आपके मूल दस्तावेज के अनुसार लाभ लेने वाली महिला का हरियाणा की निवासी होना और वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये के भीतर होनी आवश्यक है।
किन कामों के लिए मिलेगा लोन?
ऋण का इस्तेमाल विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इनमें ऑटो/ई-रिक्शा, डेयरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन सेंटर, दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम और बिस्किट बनाने जैसे काम शामिल हैं।
ब्याज पर भी मिल सकती है छूट
योजना के अनुसार बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुदान के रूप में की जाती है। अधिकतम 50,000 रुपए तक की ब्याज प्रतिपूर्ति और निर्धारित अवधि तक सहायता का प्रावधान भी है।



