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आज की ताजा खबरहरियाणा न्यूज़

हरियाणा में 18 साल बाद इन HCS अफसरों को बड़ी राहत, IAS बनने का रास्ता हुआ साफ

Yuva Haryana
Last updated: February 14, 2026 1:58 pm
Yuva Haryana
Published: February 14, 2026
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Yuva Haryana : हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के आठ अफसरों को 18 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अफसरों के खिलाफ 18 साल पहले दाखिल की गई चार्जशीट को बिना जांच रद्द करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को कानून के खिलाफ मानते हुए अवैध करार दी है।

29 IPS और 1 HPS के तबादले, करनाल समेत 6 जिलों के SP बदले गए

जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की सिंगल बेंच ने कहा कि जिन अधिकारियों का नाम न तो मूल एफआईआर में था और न ही उनके खिलाफ कोई जांच हुई। ऐसे में इन अफसरों के खिलाफ 30 जून 2023 को धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट पेश करना कानून के खिलाफ है।

इन अफसरों को मिली राहत
जगदीप ढांडा
कुलधीर सिंह
सुरिंदर सिंह
वीना हुड्डा
जग निवास
कमलेश भादू
वत्सल वशिष्ठ
सरिता मलिका

पुराने कंप्यूटर और लैपटॉप को पावरफुल और तेज़ बनाएगा JioPC, 16जीबी रैम और 1 टीवी तक स्टोरेज मिलेगी

ऐसे में अब इन अधिकारियों का आईएएस बनने का रास्ता भी साफ हो गया है, बस प्रदेश सरकार का फैसला लेना बाकी है। इन अधिकारियों का नाम पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा आईएएस के पद पर पदोन्नति के लिए तैयार किए गए पैनल में भेजा जा चुका था, लेकिन चार्जशीट के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी।

हरियाणा के शहरी निकायों के वार्डों से निर्वाचित होने वाले जन-प्रतिनिधि पार्षद (कोंसलर) नहीं, बल्कि सदस्य कहलाएंगे

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