Yuva Haryana : दिवाली के बाद लगातार प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली सरकार एक नवंबर से बाहरी राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री को बैन करने जा रही है। अब दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां अगर बीएस-6 इंजन की नहीं हैं तो उनका प्रवेश दिल्ली में नहीं हो सकेगा।
एक नवंबर से दिल्ली सरकार का ये आदेश लागू होगा। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों से रोजाना दिल्ली जाने वाले ऐसे पुराने वाहनों पर इसका असर पड़ सकता है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसको लेकर नोटिस जारी कर कहा है कि दिल्ली के बाहर कमर्शियल गाड़ियां, जिनमें बीएस-6 नहीं हैं, वो दिल्ली नहीं आ पाएंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों के बाद ये कदम उठाया गया है।
हालांकि, दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन, जिसमें भारत स्टेज 4 इंजन है, वो दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश कर सकती है। सिर्फ बीएस-6 गाड़ियों का ही प्रवेश हो पाएगा।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के नोटिस में कहा गया है कि…
“द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों के लिए यह आदेश दिया है कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए व्यावसायिक सामान ढोने वाले वाहन राजधानी में प्रवेश पर रोक लगाई है। सिर्फ बीएस-6 मानकों वाले वाहनों को प्रवेश मिलेगा”
अब दिल्ली में इन वाहनों होगी एंट्री
- दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन
- बीएस-6 इंजन वाले डीजल वाहन
- सीएनजी वाहन
- एलएनजी वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन
आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी चेक प्वाइंट्स पर ऐसे वाहनों की चेकिंग के आदेश भी दे दिए है।



