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हरियाणा में गेस्ट टीचरों के लिए नई पॉलिसी, ट्रांसफर, छुट्टी से लेकर रिटायरमेंट तक के सारे नए नियम जानें

Yuva Haryana
Last updated: September 23, 2026 1:02 pm
Yuva Haryana
Published: September 23, 2026
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Yuva Haryana : हरियाणा में अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने कई नए प्रावधान लागू किए है। अब महिला अतिथि शिक्षकों को बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों तक छुट्टियां मिल सकेगी। इसके अलावा, गेस्ट टीचर के तबादले भी शिक्षक तबादला नीति-2026 के तहत होंगे। इस प्रावधान का सबसे बड़ा बदलाव सेवानिवृत्त की आयु 58 साल तय होना है।

अब 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव

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हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए चाइल्ड केयर लीव से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल किया है। इसके तहत पात्र महिला अतिथि शिक्षक बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन तक का अवकाश ले सकेंगी।

18 वर्ष की आयु तक के दो बच्चों की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन का जो अवकाश मिलेगा वह बिना वेतन होगा लेकिन इसे सेवा में अंतर नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान बच्चों की देखभाल और महिला शिक्षकों को अवकाश संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया है।

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240 दिन तक असाधारण अवकाश
विशेष परिस्थितियों में अतिथि शिक्षकों कम से कम 30 दिन और अधिकतम 240 दिन तक का असाधारण अवकाश मिल सकेगा। इस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा और ना ही इसे सेवा की गणना में शामिल किया जाएगा।

विदेश यात्रा के लिए अनुमति जरूरी
अतिथि शिक्षकों के लिए विदेश यात्रा से संबंधित नियम भी जारी किए गए। अतिथि शिक्षक अब केवल ग्रीष्मावकाश में ही विदेश यात्रा कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें विभागीय अनुमति लेनी होगी।

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58 साल में सेवानिवृत्त
अतिथि शिक्षक अब 58 वर्ष की आयु पूरी होने वाले महीने के अंतिम दिन दोपहर बाद सेवानिवृत्त होंगे। यदि जन्मतिथि महीने की आखिरी तारीख है तो पिछले महीने के अंतिन दिन वह शिक्षक सेवानिवृत्त होगा।

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