Yuva Haryana: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच हरियाणा सरकार की ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ पात्र परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक साल में अधिकतम 12 LPG सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका लाभ खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को मिलता है। योजना का उद्देश्य घरेलू बजट पर गैस सिलेंडर के खर्च का बोझ कम करना है।
हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से जुड़ी इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। हालांकि, लाभ लेने से पहले पात्रता, पंजीकरण और सब्सिडी से जुड़े नियमों की आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करना जरूरी है।
क्या है हर घर-हर गृहिणी योजना?
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत पात्र परिवारों को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि सिलेंडर की प्रभावी कीमत 500 रुपये रह सके। सामान्य तौर पर लाभार्थी को पहले गैस सिलेंडर की लागू कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार 500 रुपये से अधिक की पात्र सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
इसलिए योजना को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिलेंडर हर जगह सीधे 500 रुपये में मिलने की व्यवस्था जरूरी नहीं है। सब्सिडी का भुगतान लाभार्थी की पात्रता, पंजीकरण और संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है।
हरियाणा सरकार की अगस्त 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जून महीने की सब्सिडी के रूप में 4.93 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 19.17 करोड़ रुपये भेजे गए थे। सरकार ने बताया था कि योजना के तहत अब तक 15 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है।
किन महिलाओं को मिल सकता है योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दें:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- परिवार के पास पात्रता के अनुसार BPL राशन कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड होना चाहिए।
- परिवार के पास वैध LPG कनेक्शन होना चाहिए। कुछ श्रेणियों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार भी पात्र हो सकते हैं।
- परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार और बैंक खाते की जानकारी सही और अपडेट होनी चाहिए।
- लाभार्थी को योजना के आधिकारिक पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना पड़ सकता है।
पात्रता की अंतिम शर्तें और दस्तावेजों की सूची आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें, क्योंकि नियमों के अनुसार लाभ की मंजूरी दी जाती है।
हर घर-हर गृहिणी योजना में आवेदन कैसे करें?
पात्र महिलाएं योजना से जुड़ी जानकारी और पंजीकरण के लिए हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या संबंधित सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकती हैं।
- हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- योजना के पंजीकरण से जुड़े लिंक पर जाएं।
- मांगी गई जानकारी, जैसे परिवार पहचान पत्र, आधार, राशन कार्ड और LPG उपभोक्ता विवरण भरें।
- जरूरी दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी सही तरीके से दर्ज करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन या पंजीकरण की स्थिति से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें।
यदि ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सरल केंद्र से सहायता ली जा सकती है। आवेदन करते समय किसी अनधिकृत व्यक्ति को OTP, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी न दें।
सब्सिडी खाते में नहीं आई तो क्या करें ?
अगर पात्रता पूरी करने और सिलेंडर लेने के बाद भी सब्सिडी नहीं आई है, तो पहले अपने पंजीकरण, बैंक खाते और LPG उपभोक्ता विवरण की जांच करें। यह भी सुनिश्चित करें कि बैंक खाता सही है और जरूरी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी मेल खाती है।
इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संपर्क विकल्पों या संबंधित सरकारी केंद्र से जानकारी लें। विभाग की वेबसाइट पर योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी सहायता के लिए हेल्पलाइन विवरण भी उपलब्ध हैं।
हर घर-हर गृहिणी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है कि परिवार की पात्रता पूरी हो और पंजीकरण की जानकारी सही हो। आवेदन करने से पहले सरकारी पोर्टल पर नियमों की पुष्टि करने से गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेजों के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।

