By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Yuva HaryanaYuva HaryanaYuva Haryana
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • आज की ताजा खबर
  • हरियाणा न्यूज़
  • हरियाणा सरकार
  • भारत
  • स्वास्थ्य एवं जीवनशैली
  • खेल खिलाड़ी
  • राजनीति
  • सोशल-वायरल
  • कृषि
  • धर्म
  • अन्य
  • मनोरंजन
Reading: हरियाणा : अब सरकारी भर्तियों में नहीं चलेगा ये प्रमाण पत्र, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Share
Font ResizerAa
Yuva HaryanaYuva Haryana
Search
  • Home
  • आज की ताजा खबर
  • हरियाणा न्यूज़
  • हरियाणा सरकार
  • भारत
  • स्वास्थ्य एवं जीवनशैली
  • खेल खिलाड़ी
  • राजनीति
  • सोशल-वायरल
  • कृषि
  • धर्म
  • अन्य
  • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
आज की ताजा खबरनौकरियाँहरियाणा न्यूज़

हरियाणा : अब सरकारी भर्तियों में नहीं चलेगा ये प्रमाण पत्र, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Yuva Haryana
Last updated: November 25, 2025 4:55 pm
Yuva Haryana
Published: November 25, 2025
Share
SHARE

Yuva Haryana: हरियाणा में सरकारी भर्तियों के दौरान प्रत्रता प्रमाणपत्र की मान्यता के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी भर्ती के विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय है और आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्रता प्रमाण पत्र विशेषकर बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस विज्ञापन की क्लोजिंग डेट तक उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है।

ऐसे में अगर प्रमाण पत्र क्लोजिंग डेट के बाद जारी होता है, तो वह मान्य नहीं होगा और किसी प्रकार की छूट का आधार भी नहीं बन सकता है।

एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार यह फैसला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। जिसमें उस आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर आरक्षण लाभ देने की अनुमति दी गई थी।

पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जनवरी 2027 से होगा टोल-फ्री !

आपको बता दें कि यह मामला हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 को जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल आफिसर के 805 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

इस भर्ती के विज्ञापन में साफ लिखा हुआ था कि 12 जुलाई 2024 तक बीसीए, बीसीबी और ईडब्लूएस सहित सभी आवश्यक प्रमाणपत्र उम्मीदवारों के पास मौजूद होने चाहिए और इस तिथि के बाद जारी कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद कई उम्मीदवारों ने पुराने वर्षों के प्रमाणपत्र अपलोड कर दिए और कईयों ने अंतिम तिथि के बाद भी नए प्रमाणपत्र बनवाकर प्रस्तुत कर दिए।

इसके बाद आयोग ने नियमों का पालन नहीं होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दे दिया। नाराज उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिकाएं दायर कर यह तर्क दिया था कि उनकी वास्तविक पात्रता अंतिम तिथि से पहले ही मौजूद थी, भले ही प्रमाणपत्र बाद में जारी हुआ हो।

धान-बाजरा खरीद में देरी, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतिम तिथि को कठोर शर्त नहीं मानते हुए प्रमाणपत्र को मात्र औपचारिकता बताया।

वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील पर पहुंचा और कहा कि बीसीए, बीसीबी और ईडब्लूएस पात्रता स्थिर तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि वे संबंधित वित्तीय वर्ष की आय और संपत्ति के आधार पर तय होते है इसलिए इन प्रमाणपत्रों को साधारण दस्तावेज नहीं माना जा सकता, बल्कि वे स्वयं पात्रता का साक्ष्य होते हैं।

आयोग ने दलील दी थी कि विज्ञापन की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट थी और नियम मानने वालों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने आयोग की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि आरक्षण पात्रता तभी सिद्ध मानी जाएगी जब संबंधित प्रमाणपत्र अंतिम तिथि से पहले जारी हो।

मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत खराब, छात्रों ने CM से मांगी मदद

हाईकोर्ट का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदकों को देखते हुए प्रक्रिया में अंतिमता अनिवार्य है, अन्यथा हर मामले में छूट की मांगों से प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जाएगी।

You Might Also Like

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस पर मिलेगी ₹50,000 तक की 100% सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ
शादी के बंधन में बंधने जा रहीं ‘हॉकी की रानी’, बनेंगी सीए की दुल्हनिया
हरियाणा में पुलिस भर्ती की तैयारी जोरों पर, इन अभ्यर्थियों को मिली छूट
हरियाणा में कर्मचारियों का हल्ला बोल, कई मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान
IDFC बैंक घोटाला: ज्वेलर्स से 4.30 करोड़ रुपये कैश बरामद
TAGGED:Haryana: This certificate will no longer be accepted in government recruitmentsHigh Court gives important decisionहरियाणा : अब सरकारी भर्तियों में नहीं चलेगा ये प्रमाण पत्रहाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a ReplyCancel reply

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
हरियाणा न्यूज़

गुरुग्राम में भूजल संकट गंभीर, तुरंत कदम उठाने की जरूरत: हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट

Yuva Haryana
Yuva Haryana
October 2, 2026
हरियाणा में रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में पांच दोस्तों की मौत, 2 घायल
गुरुग्राम में अवैध कचरा डंपिंग पर लगाम
हरियाणा में मेडिकल शिक्षा और सेवा पर काम, इन चार जिलों में जल्द नए मेडिकल कॉलेज होंगे शुरू
हरियाणा में मानसून की विदाई के बीच मौसम का यू-टर्न: 26-27 सितंबर को आंधी, बिजली कड़कने और भारी बारिश का अलर्ट
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics
© Yuva Haryana. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?