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हरियाणा सरकार के नए आदेश, अब सरकारी कामकाज में हरिजन और गिरिजन शब्दों पर लगाई रोक

Yuva Haryana
Last updated: January 14, 2026 3:16 pm
Yuva Haryana
Published: January 14, 2026
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Yuva Haryana : हरियाणा के सरकारी कामकाज में अब हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल, इसके लिए हरियाणा सरकार ने नए निर्देश जारी किए है।

प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को आदेश देते हुए बताया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में सरकारी पत्राचार और अन्य अधिकारिक कामकाज में हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है।

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सरकार का मानना है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे में सरकारी कामकाज में केवल संविधान अनुसार ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार के संज्ञान में ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें कई विभागों आज भी हरिजन और गिरिजन शब्दों का उपयोग कर रहे है।

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ऐसे में अब सरकार ने नए आदेश की पालना के निर्देश सभी विभागों को दिए है कि वे सरकारी कामकाज में तुरंत प्रभाव से हरिजन और गिरिजन शब्दों को प्रयोग करना बंद कर दें।

हरियाणा के शहरी निकायों के वार्डों से निर्वाचित होने वाले जन-प्रतिनिधि पार्षद (कोंसलर) नहीं, बल्कि सदस्य कहलाएंगे

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