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हरियाणा: आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर मिलेगी आर्थिक मदद, ऐसे कर सकते है आवेदन

Yuva Haryana
Last updated: November 14, 2025 11:40 am
Yuva Haryana
Published: November 14, 2025
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Yuva Haryana : हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (दयालु) योजना के तहत आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मौत या विकलांगता पर आर्थिक सहायता देने के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी।

इस योजना का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से भी उठाया जा सकेगा। आवेदन के लिए http://dapsy.finhry.gov.in या जन सहायक मोबाइल एप से किया जा सकता है।

हरियाणा के शहरी निकायों के वार्डों से निर्वाचित होने वाले जन-प्रतिनिधि पार्षद (कोंसलर) नहीं, बल्कि सदस्य कहलाएंगे

आपको बता दें कि इस योजना में प्रदेश सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके किसी सदस्य की लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता हो जाती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपए और चोटग्रस्त होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की लावारिस पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आसानी से सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सरलीकरण किया गया है।

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