हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब रिटायरमेंट में नहीं आएगी ये बाधा

Yuva Haryana : हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 70 प्रतिशत विकलांगता की शर्त को हटाते हुए हरियाणा के सभी दिव्यांग कर्मचारियों को अब 60 साल में ही रिटायर करने के आदेश जारी किए है।
यह मामला काफी समय से अदालत में चल रहा था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कानून के तहत 40 प्रतिशत विकलांगता पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है तो फिर हरियाणा में 70 प्रतिशत विकलांगता की सीमा क्यूं तय की गई है ? कोर्ट ने इस 70 प्रतिशत सीमा को पूरी तरह से तर्कहीन माना।
इस संबंध में कुल 137 याचिकाओं पर फैसला सुनाने हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 40 प्रतिशत से ऊपर विकलांगता वाले सभी कर्मचारी समान श्रेणी में रखे जाएं।
अब हरियाणा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी कर्मचारियों को 60 साल की बढ़ी हुई सेवानिवृति आयु का लाभ मिलेगा, चाहे उनकी विकलांगता 70 प्रतिशत से कम ही क्यूं न हो।
First published on: November 18, 2025 01:22 PM