Yuva Haryana: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार भी NCR के दायरे में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों के लिए एक सख्त परिवहन नीति लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत BS-3 (BS-III) श्रेणी तक के वाहनों के सड़कों पर चलने पर भारी जुर्माना और जब्ती जैसी सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी।
परिवहन विभाग ने इस नई पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है।
पहली बार भारी जुर्माना, दूसरी बार में जब्त कर स्क्रैप होगा वाहन
प्रस्तावित नीति के अनुसार, यदि BS-3 श्रेणी का कोई वाहन सड़क पर दौड़ता पाया जाता है:
पहला उल्लंघन: चार पहिया वाहनों पर ₹10,000 और दो पहिया वाहनों पर ₹5,000 का भारी चालान (जुर्माना) लगाया जाएगा।
दूसरा उल्लंघन: वाहन को मौके पर ही जप्त (Seize) कर लिया जाएगा और उसे सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा।
NCR के 14 जिलों के लगभग 1.5 लाख वाहन होंगे प्रभावित
हरियाणा का 57.28% भौगोलिक क्षेत्र (25,327 वर्ग किलोमीटर) एनसीआर के तहत आता है। इन 14 जिलों में BS-3 श्रेणी के लगभग 1.5 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें 81,079 ट्रक और 15,352 बसें शामिल हैं।
प्रभावित होने वाले 14 जिले:
गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुह (मेवात), पलवल, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल।
BS-4 वाहनों को भी धीरे-धीरे हटाने की योजना; रोड टैक्स में 100% छूट
BS-3 वाहन कब बने थे? यह वाहन अप्रैल 2005 से अप्रैल 2017 के बीच निर्मित और बेचे गए थे।
BS-4 वाहनों पर प्रोत्साहन: वर्ष 2020 तक आए BS-4 वाहनों के मालिकों को भी अपने वाहन बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समय सीमा पूरी होने पर इन्हें भी धीरे-धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
स्क्रैप कराने पर लाभ: NCR के जिलों में पुराने BS-4 या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर नया वाहन खरीदने पर मालिकों को रोड टैक्स में 100% की छूट का लाभ दिया जा रहा है।
यदि आप हरियाणा के इन 14 NCR जिलों के निवासी हैं और आपके पास BS-3 पेट्रोल/डीजल गाड़ी है, तो जल्द से जल्द अपने वाहन के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि भारी जुर्माने या गाड़ी जप्त होने से बचा जा सके।

