हरियाणा में 10.44 लाख वोटर्स की फोटो अपडेट बाकी, SIR की समयसीमा बढ़ी; अब 30 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट
Yuva Haryana: हरियाणा में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों से जुड़े मामलों की सुनवाई तथा उनके निपटारे के लिए अब 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। इसके साथ ही प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख भी बदल दी गई है। पहले फाइनल वोटर लिस्ट 6 नवंबर को प्रकाशित होनी थी, लेकिन अब इसे 30 नवंबर को जारी किया जाएगा।
इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच और फोटो अपडेट का काम अभी बाकी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में 10 लाख 44 हजार 80 मतदाताओं की फोटो अपडेट करने का काम बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के स्तर पर लंबित है। वहीं, 7 लाख 59 हजार 24 फोटो अपडेट से जुड़े मामले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के स्तर पर लंबित बताए गए हैं। इसके अलावा हजारों नोटिसों और आवेदनों पर भी फैसला होना बाकी है।
क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?
हरियाणा में SIR के तहत मतदाता सूची में नामों का मिलान, नए मतदाताओं का पंजीकरण, गलत नामों को हटाने और मतदाताओं की जानकारी में सुधार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनकी जानकारी का पिछली गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया या रिकॉर्ड में कुछ विसंगतियां मिली हैं।
ऐसे मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराने के नोटिस जारी किए गए थे। प्रदेश में कुल 44,92,696 मतदाताओं को दस्तावेज जमा कराने के लिए नोटिस दिए गए। इसके अलावा सुनवाई के लिए जारी 12,043 नोटिसों का निपटारा भी लंबित था।
28 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फॉर्म-6 के 23,176 आवेदन, फॉर्म-7 के 5,175 आवेदन और फॉर्म-8 के 6,058 आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास लंबित थे। इन मामलों के निपटारे और मतदाताओं को पर्याप्त अवसर देने के लिए चुनाव आयोग से समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।
फॉर्म-6, 7 और 8 में कितने आवेदन मिले?
SIR अभियान के दौरान प्रदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- फॉर्म-6: नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए 4,49,813 आवेदन मिले।
- फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1,57,673 आवेदन मिले।
- फॉर्म-8: नाम, पता, फोटो और अन्य विवरण में सुधार के लिए 3,78,094 आवेदन प्राप्त हुए।
इन आवेदनों के अलावा पुराने रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने और अन्य विसंगतियों के कारण जारी नोटिसों पर भी अधिकारियों को सुनवाई करनी है। आयोग का उद्देश्य अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से पहले सभी पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड सही करना है।
अब मतदाताओं को क्या करना चाहिए?
जिन मतदाताओं को SIR के तहत नोटिस मिला है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर संबंधित BLO या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम, पता, फोटो या अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उसे संबंधित चुनाव अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
मतदाता अपने क्षेत्र के BLO से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची और SIR से जुड़ी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
चुनाव आयोग के नए कार्यक्रम के अनुसार, हरियाणा में SIR के तहत नोटिसों की सुनवाई और दावे-आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
समयसीमा बढ़ने से उन मतदाताओं को राहत मिलेगी, जिनके दस्तावेजों की जांच या रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि, मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने नाम और विवरण की जांच करें तथा नोटिस मिलने पर समय रहते संबंधित अधिकारियों को जवाब दें। इससे अंतिम मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने या गलत जानकारी दर्ज होने की आशंका कम की जा सकेगी।

