पंचायती राज एक्ट में एक दिन पहले संशोधन लागू; 9 महीने में तीसरी बार बदले कोरम के नियम, पहले 40% सदस्यों की मौजूदगी थी जरूरी
Yuva Haryana : हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं में कोरम पूरा होने के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। शुक्रवार को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं से एक दिन पहले सरकार ने पंचायती राज एक्ट के नियमों में संशोधन लागू किया। पिछले करीब नौ महीनों में ग्राम सभाओं के कोरम के नियमों में यह तीसरा संशोधन बताया जा रहा है।
पहले ग्राम सभा की बैठक के लिए 40 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य थी। सरपंचों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी। अब सरकार ने कोरम के नियमों में दो अहम बदलाव किए हैं।
अब 10% या 300 सदस्य से भी पूरा होगा कोरम
नए नियम के अनुसार, आम ग्राम सभा की पहली बैठक में कुल सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत या 300 सदस्य, जो भी लागू हो, मौजूद होने पर कोरम पूरा माना जाएगा।
दूसरी बैठक में 20 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। यदि एक घंटे में कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक स्थगित कर दोबारा बुलाई जाएगी। दोबारा बुलाई गई बैठक में 15 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी का प्रावधान रखा गया है।
इसके बाद भी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में आबादी के आधार पर सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। 10 हजार या उससे अधिक आबादी वाली ग्राम सभा में 500 से 5 हजार सदस्यों तक, 5 हजार से 10 हजार तक की आबादी में 400 और 5 हजार या उससे कम आबादी में 300 सदस्यों की मौजूदगी को कोरम के लिए जरूरी माना जाएगा।
विशेष ग्राम सभा के लिए भी अलग प्रावधान
विशेष ग्राम सभा में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान एवं मंजूरी देने तथा विकास योजनाएं तैयार करने जैसे कार्य किए जाते हैं। इसमें 20 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। यदि पहली बैठक में यह कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक दोबारा बुलाई जाएगी, जिसमें 15 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी आवश्यक होगी।
सरकार के इस संशोधन का उद्देश्य ग्राम सभाओं की बैठकों में कोरम से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों को कम करना बताया गया है।

