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GST का नया नियम लागू, इन कारोबारियों को मिलेगा यह फायदा, पढ़िए

Yuva Haryana
Last updated: November 6, 2025 3:57 pm
Yuva Haryana
Published: November 1, 2025
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Yuva Haryana : एक नवंबर से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड बना दिया है ताकि छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

अब छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी विभाग की नई सरल पंजीकरण योजना के तहत पात्र व्यवसायों को तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

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इस बारे जीएसटी विभाग का कहना है कि यह योजना छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए है।

इन्हें ऐसे मिलेगा फायदा

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  • 2.5 लाख रुपये से कम मासिक टैक्स देनदारी वाले कारोबारियों को फायदा
  • तीन कार्य दिवसों के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिलेगी
  • देशभर के लगभग 96 फीसदी नए आवेदकों होगा लाभ

दरअसल, केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने तीन सितंबर की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह नई व्यवस्था लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगी। इसके लिए फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करें और इसमें कोई अड़चन न आने दें।

साथ ही सीतारमण ने सीबीआईसी को निर्देश दिया है कि जीएसटी सेवा केंद्रों पर एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए ताकि नए करदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता मिल सके। फिलहाल, देश में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं।

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