Yuva Haryana : हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सालाना आय सीमा का दायरा बढ़ा दिया है। इससे अब 8.30 लाख परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी शामिल हो जाएंगे।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय सीमा को छह लाख रुपए से बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने पत्र जारी कर दिया है।
हरियाणा में फिलहाल करीब 24 लाख परिवार ईडब्ल्यूएस के दायरे में आते है, लेकिन अब सालाना आय की सीमा को बढ़ाने के बाद करीब 32 लाख परिवार हो जाएंगे।
इन परिवारों को राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का फायदा मिलेगा।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रुप-ए से डी की सभी सीधी भर्ती के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कदमों पर चलते हुए राज्य सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद ये फैसला लागू किया है। सरकार ने साल 2024 में पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की सालाना आय छह लाख से बढ़ाकर आठ रुपए की थी। केंद्र सरकार के नियम अनुसार पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की आय सीमा एक जैसी होनी चाहिए।



