Yuva Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है, इसलिए दिवाली के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी जा रही है। यह फैसला खासकर पटाखा व्यापारियों और बच्चों के लिए राहत लेकर आया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खुशी जाहिर की।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप इस वर्ष दीपावली पर ग्रीन पटाखे चलाने का स्पष्ट पक्ष लिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि राजधानी में इस बार दीपावली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने कहा कि अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सशर्त स्वीकृति दी है तो सभी दिल्लीवासियों से अपील है कि ग्रीन पटाखे ज़रूर चलाएं, पर जिम्मेदारी और संयम के साथ। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि अबकी बार दिल्ली की दिवाल, ग्रीन पटाखों वाली।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। दिवाली से एक दिन पहले और दीवाली के दिन सुबह 6-7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है क्योंकि इन पटाखों का पर्यावरण पर कम नुकसान पहुंचाता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। इन ग्रीन पटाखों को कम कच्चे माल और छोटे सेल साइज के साथ बनाया जाता है। इनमें जहरीले भारी धातुओं की जगह कम हानिकारक यौगिकों का इस्तेमाल होता है।



