Yuva Haryana : हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने शहीदों को सम्मान देने के लिए उनके परिवार की लाडली की शादी में आर्थिक मदद देने पर जोर दिया है।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के कर्मियों की पुत्रियों, आश्रित बहनों और पौत्रियों के विवाह के लिए दी जाने वाली 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
जारी पत्र के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी और उनकी विधवा का निधन हो चुका है, तो उस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री) के विवाह पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन कर सकेंगे।
यह निर्णय पूर्व के निर्देशों में व्यावहारिक अस्पष्टता को दूर करने और पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस योजना की प्रक्रिया जानिए…
- अब नए निर्देशों के अनुसार विवाह की तिथि से छह माह के भीतर और अधिकतम 12 माह के भीतर संबंधित उपायुक्त के माध्यम से आवेदन करना होगा
- जांच के बाद उपायुक्त आवेदन को मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे
- भुगतान की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और ऑफिशियल ट्रस्टी-कम-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट्स हरियाणा द्वारा की जाएगी
साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आर्थिक सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में ही दी जाएगी।
नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को इस योजना के अंतर्गत कन्यादान अनुदान के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी स्थिति की निगरानी कर सकेंगे।



