Yuva Haryana: हरियाणा में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में खाली पड़े 2,651 उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन डिपो के लिए नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न गांवों और वार्डों में राशन वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाना है। इससे पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं को आजीविका का अवसर मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार, 10 अक्टूबर को इस योजना के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
नई राशन डिपो आवंटन योजना की प्रमुख विशेषता महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। इसके तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र महिलाओं को राशन डिपो के लाइसेंस आवंटन में अवसर दिया जाएगा।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ इस पहल का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। राशन डिपो का संचालन पात्र आवेदकों के लिए स्वरोजगार का माध्यम बन सकता है।
प्रदेश में जिन स्थानों पर राशन डिपो खाली हैं, उनकी जिला और ग्रामवार सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र में खाली डिपो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी पात्रता और संबंधित स्थान की उपलब्धता के अनुसार आवेदन करने में आसानी होगी।
21 से 45 वर्ष के युवा कर सकेंगे आवेदन
राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है।
आवेदक का उसी गांव या वार्ड का मूल निवासी होना आवश्यक बताया गया है, जहां के राशन डिपो के लिए वह आवेदन कर रहा है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण होना चाहिए।
इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन डिपो का संचालन करने वाले आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी करते हों और स्थानीय स्तर पर वितरण व्यवस्था को संभाल सकें।
ऑनलाइन पोर्टल से ऐसे करें आवेदन
इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जा सकते हैं:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल [https://saralharyana.gov.in/](https://saralharyana.gov.in/) पर लॉगिन करें।
- नए उचित मूल्य दुकान लाइसेंस से संबंधित विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद संबंधित ईपीडीएस पोर्टल पर जाकर अपने गांव या वार्ड में खाली राशन डिपो की जानकारी प्राप्त करें।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) से संबंधित जानकारी दर्ज करके अपना नाम चुनें।
- पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित राशन डिपो का पूरा पता भरें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण दर्ज करें।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म को रिव्यू करें और सबमिट कर दें।
- आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त आवेदन संख्या को सुरक्षित रख लें।
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही हो और सभी आवश्यक शर्तें पूरी होती हों।
आवेदन के बाद होगी दस्तावेजों की जांच
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र के अधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। इसमें आवेदक के प्रस्तावित राशन डिपो के स्थान और दस्तावेजों की जांच शामिल होगी।
सत्यापन के दौरान उम्मीदवार को अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। इनमें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, राशन डिपो के स्थान से संबंधित दस्तावेज, दुकान का लीज दस्तावेज या मालिकाना हक का प्रमाण, साइट मैप और अन्य जरूरी कागजात शामिल हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आवेदक को स्व-सत्यापित शपथ पत्र भी देना होगा। पहले शपथ पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना होगा कि आवेदक का स्थानीय सरपंच या पार्षद से निकट संबंध नहीं है। दूसरे शपथ पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक का कोई राशन डिपो लाइसेंस पहले कभी रद्द नहीं हुआ है।
उम्मीदवारों को दस्तावेजों की सटीक सूची और शपथ पत्रों के निर्धारित प्रारूप की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त करनी चाहिए।
गांव-गांव तक राशन पहुंचाने का लक्ष्य
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, प्रदेश में 2,651 नए राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का उद्देश्य पात्र लोगों तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। खाली पड़े डिपो के लिए नए लाइसेंस जारी होने से उन क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, जहां उचित मूल्य की दुकानें उपलब्ध नहीं हैं या उनकी कमी है।
इसके साथ ही पात्र युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिल सकता है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान इस पहल को महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है।
फिलहाल इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले संबंधित जिले और गांव की खाली राशन डिपो सूची, पात्रता शर्तों, आरक्षण नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर बताई गई है।

