Yuva Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, पूर्व अग्निवीरों, मीडियाकर्मियों और ग्रामीण-शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में राहत और मीडियाकर्मियों के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा बढ़ाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाना, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के अनुभव का उपयोग करना और स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
हरियाणा सरकार के 5 बड़े फैसले :
1. लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, महिलाओं को मिलेंगे 2,100 रुपये
कैबिनेट ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, तीन विशेष श्रेणियों के परिवारों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
विशेष श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा, कक्षा 1 से 4 तक निपुण भारत मिशन के निर्धारित शैक्षणिक मानक पूरे करने वाले बच्चों के परिवारों और निर्धारित स्वास्थ्य मानदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है।
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।
2.पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में राहत
हरियाणा कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य की अग्निवीर नीति में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसके तहत नीति के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-C पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित लिखित परीक्षाओं से छूट देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, नियुक्तियां संबंधित भर्ती नियमों, आरक्षण और अन्य लागू शर्तों के अनुसार होंगी।
इसके अलावा, वन्यजीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल में कांस्टेबल और अग्निशमन ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे निर्धारित पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST) और शारीरिक माप परीक्षा (PMT) से भी छूट देने का फैसला किया गया है।
कैबिनेट ने खनन एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-D से ग्रुप-C में अपग्रेड करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इससे पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और अन्य भर्ती लाभ देने की व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी।
3.मीडियाकर्मियों की आर्थिक सहायता बढ़ी
कैबिनेट ने हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र मीडियाकर्मियों को मिलने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति मामले कर दी गई है।
इस फैसले से निर्धारित नियमों के अंतर्गत सहायता पाने वाले मीडियाकर्मियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी।
4.ग्रामीण और शहरी निकायों को मिलेगा फंड
राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरित करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध होने तक लागू रहेगी।
इससे नगर निकायों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार ने पंचायतों के बीच धन वितरण के लिए निर्धारित अनुपात का भी उल्लेख किया है।
5.नागरिक संसाधन सूचना विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा
कैबिनेट ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग के रूप में शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे विभागीय जिम्मेदारियों और प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, पंचायत भूमि पर छोटे भूखंडों में हर-हित स्टोर के लिए लीज मंजूर करने के संबंध में उपायुक्तों को अधिकार देने और संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव जैसे फैसले भी सामने आए हैं।
हरियाणा सरकार के फैसलों से किसे होगा फायदा ?
कैबिनेट के इन फैसलों से पात्र महिलाओं, पूर्व अग्निवीरों, मीडियाकर्मियों और स्थानीय निकायों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लाडो लक्ष्मी योजना में पात्रता का विस्तार महिलाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है, जबकि अग्निवीर नीति में संशोधन से पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी रोजगार के अवसर आसान हो सकते हैं।
हालांकि, प्रत्येक योजना और भर्ती में लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग के नियम, पात्रता शर्तें और अधिसूचनाएं लागू होंगी। आवेदकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए।

