Yuva Haryana : हरियाणा में आईएएस अफसरों के तबादले समय से पहले करने के चलते प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठ रहे है।
एक प्रमुख समाचार में प्रकाशित खबर के अनुसार राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई सिविल सेवा बोर्ड की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डीओपीटी के नियमों की अनदेखी की गई है।
दरअसल, डीओपीटी के नियमानुसार आईएएस अधिकारियों के लिए एक पद पर न्यूनतम दो साल का कार्यकाल तय किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि साल 2025 में हरियाणा में 120 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर तय कार्यकाल से पहले ही कर दिया गया।
इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है।
इतना ही नहीं अनेक अधिकारियों के तबादले तो एक ही साल में एक से ज्यादा बार किए गए।
हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में कारण बताया गया है कि पदोन्नति, सेवानिवृति, अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति, दो महीने से अधिक के प्रशिक्षण या अन्य विशेष परिस्थितियों में तय अवधि से पहले तबादला किया जा सकता है।



