कोटकपूरा गोलीकांड में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को राहत, सुखबीर बादल की बढ़ी चिंता

Yuva Haryana: साल 2015 के पंजाब के कोटकपूरा गोलीकांड में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को राहत मिली है। वहीं उनके पुत्र एवं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका फरीदकोट की अदालत द्वारा खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सुखबीर सिंह पर गिरफ्तारी के बादल मंडरा रहे है। हालांकि उनके पास हाईकोर्ट जाने का भी विकल्प है।
आपको बता दें कि कोटकपूरा गोलीकांड में पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई के बाद प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा पांच पुलिस अधिकारियों को 23 मार्च को अदालत ने तलब किया गया था।
दरअसल, मामला यह है कि वर्ष 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना के बाद कोटकपूरा व बहिबलकलां में प्रदर्शन हुए। इस दौरान पुलिस फायरिंग में दो व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कोटकपूरा में पुलिस की गोलीबारी में 100 लोग घायल हुए थे।
करीब सात हजार पन्नों की चार्जशीट में सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सैनी को बेअदबी की तीन घटनाओं में सरकार की निष्क्रियता को छिपाने के लिए अवैध रूप से अत्यधिक बल प्रयोग की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया है। वहीं उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर साजिश में मदद करने का आरोप लगाया गया है।