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Toll Tax Rules: क्या आपको भी चाहिए टोल टैक्स में छूट, इन 25 लोगों को नहीं देना पड़ता टोल टैक्स, लेकिन करना होगा ये काम

 

Toll Tax Rules: सड़कें हमारी ज़िन्दगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इन सड़कों के माध्यम से लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। जब भी आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो रास्ते में आने वाले टोल टैक्स पर रुकना पड़ता है।

 

टोल टैक्स का भुगतान करने के बाद ही कार्यवाही की अनुमति मिलती है। अब आगे जानते है ये टोल टैक्स क्या होते हैं, क्यों वसूले जाते हैं और इनकी दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं?

 

भारत में टोल टैक्स की शुरुआत कब हुई?

भारत में पहली बार टोल टैक्स 1956 में पेश किया गया था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अधिनियम संख्या द्वारा शुरू किया गया था। टोल टैक्स को आम भाषा में टोल भी कहते हैं।

यह एक प्रकार का शुल्क है जो किसी भी वाहन चालक को अंतरराज्यीय एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग पार करते समय देना होता है। इन राजमार्गों को टोल रोड भी कहा जाता है और इनका पूरा प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाता है। आमतौर पर दो टोल बूथों के बीच की दूरी 60 किमी होती है।

टोल टैक्स क्यों लगाया जाता है?

टोल टैक्स का उपयोग सड़कों आदि के रखरखाव और निर्माण में किया जाता है। इस शुल्क के माध्यम से सरकार राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की योजना बनाती है और उनका रखरखाव करती है।

क्या रोड टैक्स और टोल टैक्स एक ही है?

अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो जान लीजिए कि रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों अलग-अलग हैं। जब आप एक ही राज्य में अलग-अलग सड़कों का उपयोग करते हैं तो आरटीओ द्वारा रोड टैक्स वसूला जाता है। जबकि इंटर स्टेट हाइवे का इस्तेमाल करने पर टोल टैक्स वसूला जाता है।

एनएचएआई ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आसानी से और जल्दी से टोल टैक्स का भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की है। इसका नाम FASTag है, यह गाड़ी के शीशे के अंदर की तरफ लगा होता है। इससे टोल की राशि सीधे वाहन मालिक के खाते से ले ली जाती है और उसे बिना इंतजार किए टोल पार करने दिया जाता है।

कैसे तय होती है टोल टैक्स की दर?

टोल टैक्स की दर कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें वाहन का क्रय मूल्य, इंजन क्षमता, बैठने की क्षमता आदि शामिल हैं। इसके अलावा वसूले जाने वाले टोल टैक्स की दर में परिवर्तन होता है भले ही राजमार्ग की दूरी 60 किमी से अधिक हो या कम हो।

इसी साल अप्रैल के महीने में सरकार ने टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की थी. इसके मुताबिक हल्के वाहनों का टोल टैक्स 10 रुपये और भारी वाहनों का टोल टैक्स 65 रुपये बढ़ाया गया है.

किन 25 लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है?

टोल टैक्स या टोल वह शुल्क है जो मोटर चालकों को कुछ अंतरराज्यीय एक्सप्रेसवे, सुरंगों, पुलों और अन्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को पार करते समय देना पड़ता है। इन सड़कों को टोल रोड कहा जाता है और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियंत्रण में हैं।

टोल टैक्स का उपयोग सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। इसलिए, यह टोल टैक्स लगाकर नवनिर्मित टोल सड़कों की लागत को कवर करता है। भारत सरकार ने FASTags की शुरुआत की है जो कैशलेस टोल टैक्स भुगतान के लिए RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक का उपयोग करते हैं।

हालांकि, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 11 के अनुसार लोगों और वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है।

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