विवाह शगुन राशि के लिए अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, हरियाणा सरकार के इस बदलाव से सीधे खाते में आएगा पूरा पैसा

 

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध हैं. बेटियां देश व समाज के निर्माण में बराबर की भूमिका निभाएंगी, तब ही हम 21वीं सदी के नये भारत का निर्माण कर पाएंगे.

अपने इसी संकल्प को पूरा करने हेतू हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रुप में गरीब व जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर अपनी ओर से महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए अक्तूबर, 2015 से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी.

यह शगुन राशि 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी BPL परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाती है. पहले यह लाभ केवल दो बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे परिवार की सब बेटियों को देने का प्रावधान किया है.

इसके अलावा, उन सभी बेटियों की शादी पर भी शगुन दिया जाता है, जो इस स्कीम में कवर नहीं होते. उन्हें विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर विवाह पंजीकरण करवाने पर 1100 रुपये व एक मिठाई का डिब्बा शगुन के रूप में दिया जाता है.

विवाह शगुन राशि के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पहले विवाह शगुन राशि के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे तथा राशि भी दो किस्तों में मिलती थी,  लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना को प्रो-एक्टिव कर दिया है.

अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. जैसे ही यह आवेदन पोर्टल पर प्राप्त होता है, शगुन की पूरी राशि आवेदक के खाते में चली जाती है.