Yuva Haryana

रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी, वाराणसी कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

 

Yuva Haryana : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 22 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यूपी में वाराणसी जिला मुख्यालय पर चक्काजाम, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने यह गैर जमानती वारंट जारी किए है।

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की तारीख पर हाज़िर न होने पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी पत्रावली अलग कर दी है। अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे के विचारण के लिए अगली तिथि 18 मार्च तय की है। 

दरअसल, मामला 21 अगस्त वर्ष 2000 का है। उस समय वाराणसी के बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को आरोपित बनाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुस गए थे।

मंडलायुक्त कोर्ट में घुस कर नारेबाजी और हंगामा किया गया। आरोप यह भी है कि प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सभी को समझाने का प्रयास किया तो वे लोग प्रशासन से उलझ गए थे।

इसके बाद पुलिस टीम ने बल प्रयोग किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता पथराव करते हुए वहां से भागने का प्रयास करने लगे। उस दौरान पुलिस ने मौके से रणदीप सिंह सुरजेवाला और एसपी गोस्वामी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।

इसी मामले में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया जाना था लेकिन कांग्रेस सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।