मुस्लिम युवक ने किया दूसरा निकाह, हाइकोर्ट से मांगी सुरक्षा, खारिज

 
Yuva Haryana: हरियाणा में एक मुस्लिम युवक ने पहली पत्नी के रहते दूसरा निकाह कर लिया है । और अब वो हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है।मुस्लिम युवक की सुरक्षा की गुहार संबंधी याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए किसी भी राहत से इनकार कर दिया है।याचिका दाखिल करते हुए मेवात निवासी 22 वर्षीय युवक ने हाई कोर्ट को बताया कि वह पहले से शादीशुदा है 
 उसने अब दूसरा निकाह किया है। इस निकाह से उसके व उसकी पहली पत्नी के परिवार वाले खुश नहीं हैं और याचिकाकर्ताओं के जीवन को खतरा है। युवक ने कहा कि वह मुस्लिम है और उसे चार अलग-अलग महिलाओं से विवाह करने का अधिकार है। उसने कोर्ट में दलील दी कि वो अपनी मान्यताओं के अनुसार दूसरा निकाह कर सकता है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बारे में कोई कानून, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या कोई अन्य प्रमाण पेश करने को कहा, जिसमें याची नाकाम रहा। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में कहा कि बिना पहली पत्नी की मंजूरी के याचिकाकर्ता को निकाह करने से जुड़ा ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने साफ कहा कि शौहर अपनी पहली पत्नी की मंजूरी के बिना दूसरा निकाह नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट द्वारा तथ्य मांगने पर याचिका किसी भी तथ्य से साबित नहीं कर पाया की वो किसी भी परेशानी में है।