बेसहारा पशुओ के हमले से दिव्यांग या मौत होने पर हरियाणा सरकार से मिलेंगी 5 लाख की आर्थिक मदद
Updated: May 25, 2023, 16:02 IST

Yuva Haryana: हरियाणा सरकार गरीब परिवारो के लिए एक पहल लेकर आई है । गरीब परिवार के किसी सदस्य की कुत्ते के काटने या लावारिस और बेसहारा पशुओं के हमले में मौत हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो सरकार की ओर से परिवार को पांच लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। किसी अन्य दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर भी इतनी ही सहायता राशि दी जाएगी। योजना विभाग ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) की अधिसूचना जारी कर दी है।
हरियाणा में रहने वाले सभी परिवार योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि परिवार के मुखिया और स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग लाभार्थी के बैंक खाते में राशि आएगी। आर्थिक मदद के लिए मौत या दिव्यांगता के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा।
बेसहारा पशुओं के कारण हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत
सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण होती है। बेसहारा पशुओं के चलते हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग अपंग हो चुके, इसका आंकड़ा न तो ट्रैफिक पुलिस के पास है और न ही गोसेवा आयोग के पास कोई रिकार्ड है।
वहीं, प्रदेश में रोजाना कुत्तों द्वारा काटने के औसतन 100 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 साल में प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। डाग बाइट से बड़ी संख्या में लोग स्थाई दिव्यांग हो गए, जबकि कई लोगों की मौत हुई है।
दयालु योजना-1
आयु वर्ग - सहायता राशि
5 से 12 वर्ष -एक लाख रुपये
12 से 18 वर्ष -दो लाख रुपये
18 से 25 वर्ष -तीन लाख रुपये
25 से 40 वर्ष -पांच लाख रुपये
40 से 60 वर्ष -दो लाख रुपये
दयालु योजना-2
आयु वर्ग - सहायता राशि
12 वर्ष तक -एक लाख रुपये
12 से 18 वर्ष -दो लाख रुपये
18 से 25 वर्ष -तीन लाख रुपये
25 से 40 वर्ष -पांच लाख रुपये
40 वर्ष से अधिक -दो लाख रुपये