हरियाणा में मानसून सत्र शुरू होनें से पहले जारी की गाइडलाइन, ब्रिफकेस तक नही ले जा सकते MLA

 

Yuva haryana : हरियाणा विधानसभा के 25 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार, सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को अब बैग-ब्रीफकेस तक अलाउड नहीं किया गया है। यदि कोई विधायक इनस्ट्रुमेंट लेकर आता है, तो उसे सदन के बाहर ही जमा करना होगा। समर्थकों को भी गेट के बाहर छोड़ना होगा। विधायकों के सुरक्षाकर्मी विधान भवन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, उन्हें केवल बाहरी द्वार तक ही पहुँचने की इजाजत होगी।

स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी मंत्री और विधायक के गनमैन को विधानसभा भवन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

विधायकों को दर्शक दीर्घा में बैठने से पहले कम से कम 1 दिन पहले परमिशन प्राप्त करनी होगी। इसके लिए विधायकों से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। विधायकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों में समर्थकों और करीबियों को साथ लेकर नहीं आएं। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले ही विधायकों की गाड़ियों की जांच करके उन्हें प्रवेश दें, ताकि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो।

विधानसभा परिसर में पार्किंग की समस्या के चलते विधायकों को गेट पर उतारने के बाद उनकी गाड़ियाँ बाहरी पार्किंग में खड़ी करनी होगी। इसका उद्देश्य विधायकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर संचालित किया गया है।