हरियाणा सरकार कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को बनाएगी कारगर

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के मामलों की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की ओर से पत्र जारी किया गया है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के मामले तीन दिन के भीतर मानव संसाधन तथा वित्त विभाग को भेजे जाएंगे। प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर मानव संसाधन तथा वित्त विभाग अपनी एडवाइज देंगे। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में मंत्रिपरिषद के एजेंडे को रखा जाएगा।
कई बार यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा सहमति या सलाह के लिए मानव संसाधन तथा वित्त विभाग को भेजे जाने वाले पुनर्नियोजन के मामलों में देरी हो रही है, जिसके कारण ऐसे प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा इस संबंध में गंभीरता से विचार किया गया और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के मामलों की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है।