हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं श्रमिक, बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 21 हजार रूपए

हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से हरियाणा पितृत्व लाभ योजना है, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक उठा सकते हैं। सरकार का कहना है कि श्रमिक वर्ग की भलाई की दिशा में यह योजना कारगर साबित हो रही है।
21 हजार की आर्थिक सहायता
कुरूक्षेत्र उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि भवन एवं निर्माण असंगठित श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से यह योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित वर्ग के श्रमिकों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एचआरवाईलेबरजीओवीइन पर आवेदन करना होगा।