बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा सरकार ने की बड़ी घोषणा, 50 प्रतिशत बिजली बिल का करना होगा भुगतान

 

डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री ने राहत भरी घोषणा कर दी है। ये राहत उन डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को दी गई है जिनकी सलाना आय 1 लाख रुपए से भी कम है। इन उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इन उपभोक्ताओं को केवल अपने बिजली बिल की 50 प्रतिशत मूल राशि तीन साल में किस्तों में जमा करवानी होगी। वहीं 50 प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी।

हरियाणा में करीब 7 लाख परिवार है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है। ऐसे गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से घोषणा की गई है वहीं जिन बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन कट गया है तो अग्रिम उपभोक्ता राशि जमा करवानी होगी इनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई विवादित मामला है तो उपभोक्ता को 25 प्रतिशत मूल राशि जमा करवानी होगी। इसके बाद ही उसे आगे की योजना का लाभ मिल पाएगा। कोर्ट केस भी वापस लेना होगा।

हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई बिजली उपभोक्ता योजना में शामिल होने के बाद भी 2 बार बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे योजना के लाभ के लिए एसई ऑपरेशन से संपर्क करना होगा। ऐसे में उपभोक्ता को योजना का दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इस दौरान किसी की मुत्यु हो जाती है या हादसे का शिकार होने से अपंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 2 साल की स्किम लागू नहीं होगी।

एक अप्रैल से 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बोझ बढ़ा दिया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले लोगों को 1 अप्रैल से जून माह तक 52 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समायोजन जोड़ कर देना होगा।