हरियाणा सरकार शहीद के परिवारों के लिए किया बड़ा ऐलान, परिजनों को मिलेंगी सरकारी नौकरी

 

Yuva Haryana : हरियाणा सरकार ने देश के सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों के परिजनों के लिए अनुकंपा पर नियुक्ति देने के लिए संशोधित नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी है। इसके माध्यम से वे परिवार जिनके यथाश्रेष्ठ सदस्य ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाई है, वे नौकरी के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

संशोधित नीति में बदलाव का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिवारों को सहायता प्रदान करना है। यह नौकरी प्रदान केवल उन लोगों को की जाएगी जिन्होंने हरियाणा में निवास किया है और उनके पारिवारिक सदस्य ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। नई नीति के तहत, युद्ध, आईईडी धामके, आतंकवादी या उग्रवादी हमले, सीमा पर झड़प जैसी स्थितियों में जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों को अनुकंपा पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा के मुख्य सचिव, संजीव कौशल ने इस संशोधित नीति के बारे में बताया कि इससे शहीदों के परिवारों को सहायता प्रदान करने का मकसद पूरा होगा। नौकरी का यह अवसर वे सैनिकों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई है और वे हरियाणा के निवासियों में से हैं।

संशोधित नीति के तहत अनुकंपा पर नियुक्ति युद्ध, आईईडी धामके, आतंकवादी या उग्रवादी हमले, सीमा पर झड़प, दुर्घटनाओं, हृदयाघात, हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों को नौकरी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 

नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे भी नौकरी के हकदार होंगे, परंतु उन्हें जब उनके सैनिक परिवारजन जीवित थे तब गोद लिया गया हो। इसके अतिरिक्त, अगर कोई अविवाहित सैनिक शहीद हो जाता है, तो उसके माता-पिता की सहमति के आधार पर उसके भाई

-बहनों में से एक को भी नौकरी दी जा सकती है।

इस संशोधित नीति के माध्यम से हरियाणा सरकार ने शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी समर्पणा को प्रकट किया है और उनके साहस और बलिदान को सम्मानित किया है।